- ब्याज 18% सालाना है।इसे करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाया कर की राशि पर गणना करना होगा।भुगतान अवधि की तारीख से फाइलिंग के अगले दिन का समय अवधि होगा।
- जीएसटी अधिनियम के अनुसार लेट फीस रु। है100 प्रति दिन प्रति अधिनियमतो एसजीएसटी के अंतर्गत 100 सीजीएसटी और 100 के तहत है।कुल रुपये होगा200 / दिन।अधिकतम रु। है5,000।आईजीएसटी पर कोई देर का शुल्क नहीं है।
- जुलाई, अगस्त और सितंबर के जीएसटी 3 बी के लिए देर से फीस माफ कर दी गईइन महीनों के लिए दी गई कोई भी देर फीस को 'टैक्स' के तहत वापस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल जीएसटी भुगतानों के लिए किया जा सकता है।
- नवीनतम अपडेट के अनुसार, जीएसटीआर -5 ए के लिए देर से फीस पहले ही कम हो गए हैं।इसलिए, 200 रुपये प्रति दिन के स्वर्गीय शुल्क (या एनआईएल रिटर्न दाखिल करने के मामले में 100 रुपये प्रति दिन) 7 मार्च 2018 से लागू होंगे।
- देय तिथि के बाद जीएसटी -1, जीएसटी -3 बी, जीएसटीआर -4, जीएसटीआर -5 और जीएसटी -6 में दाखिल करने के लिए देर से फीस घटाकर रुपये कर दिया गया है ।देरी के प्रति दिन 50
- शून्य रिटर्न दाखिल करने के लिए स्वर्गीय शुल्क कम कर दिया गया है ।जीएसटी -1, जीएसटीआर -3 बी और जीएसटीआर -4 और जीएसटीआर -5 के लिए करदाताओं (जैसे महीने के लिए शून्य कर देयता रखने वाले) के लिए देरी के 20 प्रति दिन ।
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