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Form 168 क्या है? 26AS और AIS की जगह नया टैक्स स्टेटमेंट

 नए Income-tax Act, 2025 के लागू होने के साथ कई पुराने फॉर्म के नंबर बदल गए हैं। टैक्सपेयर्स के लिए सबसे काम का बदलाव है Form 168। अब तक आप TDS, टैक्स पेमेंट और बड़े लेन-देन देखने के लिए Form 26AS और AIS खोलते थे। Tax Year 2026-27 से यही काम Form 168 करेगा। आइए आसान भाषा में पूरी बात समझें।


नोटिफिकेशन और कानूनी आधार

  • विभाग: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
  • नोटिफिकेशन: Notification No. 22/2026, G.S.R. 198(E), दिनांक 20 मार्च 2026, जिससे Income-tax Rules, 2026 अधिसूचित हुए
  • धारा: Income-tax Act, 2025 की section 510 (Annual information statement)
  • नियम: Income-tax Rules, 2026 का Rule 245
  • पुराना प्रावधान: Income-tax Act, 1961 की section 285BB और Income-tax Rules, 1962 का Rule 114-I
  • लागू: Tax Year 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) और आगे

Form 168 क्या है?

Form 168 एक Annual Information Statement (AIS) है, यानी आपके PAN से जुड़ी टैक्स और वित्तीय जानकारी का सालाना रिकॉर्ड। बैंक, नियोक्ता, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार जैसे संस्थान जो जानकारी विभाग को देते हैं, वह इसमें एक जगह दिखती है।

ध्यान रखें, Form 168 आपको भरना या फाइल नहीं करना है। Section 510 के अनुसार निर्धारित टैक्स अधिकारी इसे आपके e-filing अकाउंट में अपलोड करते हैं। Rule 245 के अनुसार Director General of Income-tax (Systems) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जानकारी मिलने वाले महीने के अंत से 90 दिनों के भीतर उसे अपलोड करते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट साल भर अपडेट होता रहता है।

CBDT के Guidance Note के अनुसार इसमें मुख्य बदलाव यह है कि हेडर में "Financial Year" की जगह "Tax Year" लिखा है। बाकी ढाँचा लगभग पहले जैसा है।

Form 168 में क्या-क्या जानकारी होती है?

Part A – आपकी जानकारी: नाम, जन्म तिथि/स्थापना तिथि, पता, PAN, ईमेल और मोबाइल नंबर।

Part B – लेन-देन और टैक्स की जानकारी:

  • TDS और TCS (सैलरी, ब्याज, किराया, प्रोफेशनल फीस आदि पर कटा टैक्स)
  • Specified Financial Transactions (SFT), जैसे बड़ी FD, म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी लेन-देन
  • एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स और रेगुलर टैक्स का भुगतान
  • डिमांड और रिफंड की जानकारी
  • लंबित (pending) और पूरी हो चुकी (completed) कार्यवाहियाँ
  • Rule 245(2) के तहत CBDT द्वारा अधिकृत अन्य जानकारी

पुराने Form 26AS और AIS/TIS से क्या रिश्ता है?

पुराने नियमों में Rule 114-I के तहत यही सालाना स्टेटमेंट Form 26AS के रूप में तय था, और पोर्टल पर अलग से विस्तृत AIS और उसका सार TIS भी मिलता था। CBDT के FAQ में Form 168 को पुराने "26AS (AIS)" का नया रूप बताया गया है।

  • पुराना (1961 कानून): Section 285BB → नया (2025 कानून): Section 510
  • पुराना (1961 कानून): Rule 114-I → नया (2025 कानून): Rule 245
  • पुराना (1961 कानून): Form 26AS (AIS) → नया (2025 कानून): Form 168

सीधा नियम याद रखें: Assessment Year 2026-27 (यानी FY 2025-26) तक Form 26AS देखें, और Tax Year 2026-27 से Form 168 देखें। CBDT के FAQ के अनुसार AIS विस्तृत लेन-देन दिखाता है, TIS उसका श्रेणी-वार सार है, और ITR आपकी अंतिम कानूनी घोषणा है।

Form 168 कैसे देखें और डाउनलोड करें (स्टेप-बाय-स्टेप)

incometaxindia.gov.in के आधिकारिक पेज पर बताए गए स्टेप्स:

  1. incometax.gov.in पर अपने PAN/User ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. e-File > Income Tax Returns में जाकर View Form 168 पर क्लिक करें।
  3. आप TDS-CPC पोर्टल पर पहुँचेंगे। वहाँ View/Download Annual Tax Statement चुनें।
  4. Tax Year चुनें और देखने का तरीका चुनें, जैसे View online या Download PDF।
  5. Proceed पर क्लिक करें।

पुराने साल (AY 2026-27 तक) के लिए उसी मेन्यू में View Form 26AS का विकल्प है। विस्तृत AIS/TIS देखने के लिए लॉगिन के बाद "AIS" टैब या e-File मेन्यू में "View Annual Information Statement (AIS)" पर जाएँ।

सावधानी: मेन्यू के नाम बदल सकते हैं; अलग दिखे तो पोर्टल की यूज़र गाइड देखें।

व्यावहारिक उदाहरण

उदाहरण 1: सैलरी वाले रमेश

रमेश की कंपनी हर महीने TDS काटती है। Form 16 में साल का TDS ₹60,000 है, लेकिन Form 168 में केवल ₹45,000 दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक तिमाही की TDS जानकारी शायद अभी अपलोड नहीं हुई या कंपनी के TDS रिटर्न में PAN गलत है। रमेश को HR/पेरोल टीम से संपर्क कर करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करवाना चाहिए।

उदाहरण 2: फ्रीलांसर प्रिया

प्रिया ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तीन क्लाइंट्स ने उनकी फीस पर TDS काटा। Form 168 में केवल दो क्लाइंट्स की एंट्री है। तीसरे क्लाइंट ने शायद अपना TDS स्टेटमेंट अभी फाइल नहीं किया। प्रिया को उस क्लाइंट से TDS सर्टिफिकेट माँगना चाहिए और स्टेटमेंट फाइल करने को कहना चाहिए। साथ ही अपनी पूरी फीस ITR में दिखानी है, चाहे Form 168 में एंट्री हो या न हो।

उदाहरण 3: वरिष्ठ नागरिक शर्मा जी

शर्मा जी की बैंक FD पर ब्याज आता है। Form 168 के SFT/ब्याज वाले हिस्से में बैंक की रिपोर्ट की गई ब्याज राशि दिखेगी। अगर उसमें कोई ऐसी FD दिखे जो उनकी नहीं है, या ब्याज दो बार गिना गया हो, तो उन्हें AIS में फीडबैक देना चाहिए और बैंक के ब्याज सर्टिफिकेट से मिलान करना चाहिए।

क्या करना चाहिए: कंप्लायंस चेकलिस्ट

  • साल में कम से कम हर तिमाही के बाद एक बार Form 168 जरूर देखें।
  • Form 16, TDS सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स चालान से मिलान करें।
  • एडवांस टैक्स और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जमा करने के बाद देखें कि भुगतान सही PAN और सही Tax Year में दिख रहा है।
  • ITR भरने से पहले Form 168 और AIS/TIS डाउनलोड करके रिकॉर्ड में रखें।

गड़बड़ी (mismatch) मिले तो क्या करें?

  1. पहले कारण पहचानें: एंट्री गायब है, गलत राशि है, दो बार है, या किसी और की है।
  2. TDS/TCS की कमी: काटने वाले (नियोक्ता, बैंक, क्लाइंट) से संपर्क करें और सही PAN के साथ करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करवाएँ।
  3. गलत या डुप्लिकेट जानकारी: AIS में संबंधित लेन-देन चुनें, Give Feedback पर क्लिक करें, सही कारण (जैसे गलत, डुप्लिकेट, मुझसे संबंधित नहीं) चुनें और सबमिट करें।
  4. TIS अपने-आप अपडेट होगा: CBDT के FAQ के अनुसार TIS को आप सीधे एडिट नहीं कर सकते। फीडबैक प्रोसेस होने के बाद यह अपडेट होता है।
  5. टैक्स पेमेंट न दिखे: चालान की डिटेल जाँचें और बैंक से संपर्क करें।
  6. सबूत संभालकर रखें: सर्टिफिकेट, ईमेल और फीडबैक की कॉपी रखें, ताकि बाद में नोटिस आए तो जवाब दे सकें।

FAQ

क्या Form 168 मुझे भरना होगा?

नहीं। यह विभाग द्वारा अपने-आप तैयार होकर आपके e-filing अकाउंट में अपलोड होता है।

FY 2025-26 की ITR के लिए कौन सा फॉर्म देखें?

आधिकारिक पेज के अनुसार AY 2026-27 तक Form 26AS लागू है। Form 168 Tax Year 2026-27 से लागू है।

Form 168 में कोई आय नहीं दिखी तो क्या उसे ITR में न दिखाएँ?

नहीं। CBDT के FAQ के अनुसार सारी वास्तविक आय ITR में दिखानी है, भले ही वह AIS में न हो।

Form 168 कितनी बार अपडेट होता है?

इसकी कोई तय तारीख नहीं है। TDS/TCS रिटर्न और SFT स्टेटमेंट प्रोसेस होने पर यह अपडेट होता रहता है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं है। पोर्टल के स्टेप्स और मेन्यू समय के साथ बदल सकते हैं। अपने मामले में फैसला लेने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें।

स्रोत (Sources)

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