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इनकम टैक्स एक्ट की धारा 57(iia): नई कर व्यवस्था में फैमिली पेंशन पर डिडक्शन


 इनकम टैक्स एक्ट की धारा 57(iia) नई कर व्यवस्था में फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रदान करती है। यह 25,000 रुपये या पेंशन का एक-तिहाई, जो भी कम हो, है। AY 2025-26 में उपलब्ध। इस लेख में हम धारा 57(iia) के विवरण पर चर्चा करेंगे।

धारा 57(iia) क्या है?

धारा 57(iia) अन्य स्रोतों से आय (Other Sources) पर लागू होती है और फैमिली पेंशन पर कटौती की अनुमति देती है। नई व्यवस्था में यह पेंशनधारकों के लिए राहत है। पहले 15,000 रुपये था, अब बढ़ाकर 25,000 रुपये।

योग्य कटौती

  • राशि: 25,000 रुपये या पेंशन का 1/3, जो कम हो।
  • फैमिली पेंशन पर ही लागू।

उदाहरण: 90,000 पेंशन पर 25,000 डिडक्शन (क्योंकि 1/3=30,000 से कम)।

लाभ और प्रभाव

यह डिडक्शन पेंशन आय पर कर कम करता है। 30% दर पर 7,500 रुपये की बचत।

अपवाद और नियम

  • केवल फैमिली पेंशन पर।
  • आईटीआर में क्लेम।
  • अन्य पेंशन पर लागू नहीं।

धारा 57(iia) पेंशनधारकों के लिए उपयोगी है। विशेषज्ञ से सलाह लें। (नोट: सामान्य जानकारी।)

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